ADVERTISEMENT
home / लाइफस्टाइल
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, दीवाली में पटाखे जला सकते हैं लेकिन इन शर्तों को ध्यान में रखकर

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, दीवाली में पटाखे जला सकते हैं लेकिन इन शर्तों को ध्यान में रखकर

वायु प्रदूषण के चलते पिछले साल दीवाली पर पटाखों को लेकर सिर्फ दिल्ली पर ही शिंकजा कसा था। लेकिन इस साल सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए पटाखों को लेकर पूरे देश के लिए एक फरमान जारी कर दिया है। इस बार दीवाली में आतिशबाजी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को भी कड़े दिशा- निर्देश जारी किये गये हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर इन आदेशों का पालन नहीं हुआ तो इसे सीधे तौर पर कोर्ट की अवमानना माना जाएगा।

आपको बता दें कि 9 अक्टूबर साल 2017 में शीर्ष अदालत ने दीवाली से पहले दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। जिससे आतिशबाजी कम हुई थी और अगले दिन दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण 2016 के मुकाबले काफी कम रहा था। इसी वजह से वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट देश भर में पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने की मांग से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई की। इस मामले पर 28 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रखने वाली जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण की पीठ ने ये फैसला सुनाया कि इस बार पूरे भारत में दीवाली में आतिशबाजी का मजा कुछ नियम कायदों में रहकर ही लिया जाएगा, जिसपर लोकल पुलिस कड़ी नजर रखेगी। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की ब्रिकी पर तो रोक नहीं लगाई है लेकिन कुछ नियम- शर्ते जरूर जोड़ दिये हैं।

ये भी पढ़ें – हर तरफ मंडरा रहा है जीका वायरस का खतरा, ऐसे करें अपना बचाव

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वकील विजय पांजवानी ने कहा,”’सुप्रीम कोर्ट का फैसला ज्यादा कड़ा नहीं है। हम उम्मीद कर रहे थे कि पटाखों पर पूर्णतः बैन लगेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पटाखे जलाने की अनुमति है लेकिन इसके लिए समय की पाबंदी भी है। आप सिर्फ रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जला पाएंगे।’’

ADVERTISEMENT

ये भी पढ़ें -दीपावली पर दिल्ली वालों को मिलेगा मेट्रो की तरफ से ये तोहफा

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आतिशबाजी करने से जुड़े नियम- कानून

  1. दीवाली के मौके पर पटाखे जलाना और आतिशबाजी सिर्फ रात को 8 बजे से 10 बजे के बीच तक ही की जा सकेगी।.
  2. सुप्रीम कोर्ट ने कम एमिशन यानि कि जिन पटाखों से न के बराबर प्रदूषण होता है सिर्फ ऐसे ही पटाखों को बेचने और जलाने की इजाजत दी है।
  3. इस बार केवल ग्रीन और सेफ पटाखे ही जलाये जा सकेंगे। तेज आवाज वाले पटाखों पर बैन जारी रहेगा।
  4. सुप्रीम कोर्ट के ने ये भी कहा कि पूरे देश में यह समयसीमा सामान्य रूप में लागू होगी।
  5. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में धार्मिक जलसों में भी पटाखे जलाने पर बैन लगा दिया है।
  6. कोर्ट ने कहा कि ये नियम हर धर्म के लोगों पर लागू होगा। हर त्योहार और शादी पर भी।
  7. त्योहार और शादियों में रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखों को जलाने की इजाजत दी गई है।
  8. आतिशबाजी पर पाबंदी सिर्फ दीवाली तक ही नहीं बल्कि नये साल और क्रिसमस के जश्न पर भी लागू होगी। न्यू ईयर पर रात 11.55 से 12.30 तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे।
  9. जिन लोगों के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है, अब सिर्फ वही विक्रेता पटाखे बेच पायेगा।
  10. कोर्ट ने ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर भी रोक लगा दी।
  11. हर इलाके का एस.एच.ओ इस आदेश को लेकर जवाबदेह होगा कि लोग कोर्ट के दिशा- निर्देश पर अमल कर रहे हैं या फिर नहीं।

ये भी पढ़ें -सोनाली बेंद्रे ने एक इमोशनल पोस्ट में लिखा कि कैसे बेटे को बताई कैंसर होने की बात

23 Oct 2018

Read More

read more articles like this
good points

Read More

read more articles like this
ADVERTISEMENT